हर टैक्सपेयर (Taxpayer) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद सबसे बड़ी चिंता होती है कि रिफंड (Refund) कब मिलेगा। आपका रिफंड सीधे आपके बैंक खाते में जमा किया जाता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया में कुछ समय लगता है।
अच्छी खबर यह है कि आप अपने ITR Refund Status को अब घर बैठे मिनटों में ट्रैक कर सकते हैं। यह लेख आपको ITR रिफंड चेक करने के दो सबसे आसान तरीके बताएगा, साथ ही यह भी बताएगा कि आपका रिफंड अटक क्यों सकता है और इसे जल्द पाने के लिए क्या करना चाहिए।
ITR Refund Status चेक करने के 2 आसान तरीके
आप अपने इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस दो प्रमुख सरकारी पोर्टलों पर ट्रैक कर सकते हैं: ई-फाइलिंग पोर्टल (e-Filing Portal) और टिन (TIN) / एनएसडीएल (NSDL) पोर्टल।
1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर स्टेटस कैसे चेक करें?
यह सबसे सीधा और आधिकारिक तरीका है:
ज़रूरी जानकारी: लॉग इन करने के लिए आपका पैन नंबर (PAN Number) और पासवर्ड चाहिए।
- ITR पोर्टल पर जाएँ: सबसे पहले, इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट: www.incometax.gov.in पर जाएँ।
- लॉग इन करें: अपना पैन/आधार (PAN/Aadhaar) और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।
- ई-फाइल पर जाएँ: मेन्यू बार में, ‘e-File’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
- टैक्स रिटर्न चुनें: ड्रॉप-डाउन मेन्यू में ‘View Filed Returns’ या ‘Income Tax Returns’ के तहत ‘View Details’ पर क्लिक करें।
- स्टेटस चेक करें: यहाँ आपको आपके द्वारा फाइल किए गए सभी ITR की लिस्ट दिखेगी। जिस असेसमेंट ईयर (Assessment Year) के रिफंड का स्टेटस चेक करना है, उसे चुनें।
- रिफंड स्टेटस: आपको अपनी ITR की स्थिति और रिफंड स्टेटस (जैसे: ‘Refund Processed’ या ‘Refund Sent to Bank’) दिखाई देगा।
2. TIN-NSDL वेबसाइट पर स्टेटस कैसे चेक करें?
अगर आपका रिफंड प्रोसेस हो चुका है, तो NSDL/TIN वेबसाइट पर आप रिफंड जारी होने की तारीख और क्लीयरेंस स्टेटस देख सकते हैं।
ज़रूरी जानकारी: आपको अपना पैन नंबर और वह असेसमेंट ईयर (Assessment Year) चाहिए, जिसके लिए आपने ITR फाइल किया है।
- NSDL वेबसाइट पर जाएँ: TIN-NSDL की आधिकारिक रिफंड ट्रैकिंग वेबसाइट पर जाएँ।
- विवरण भरें:
- PAN: अपना पैन नंबर सही-सही दर्ज करें।
- Assessment Year: वह असेसमेंट ईयर चुनें, जिसके लिए रिफंड अपेक्षित है (जैसे ITR FY 2024-25 के लिए AY 2025-26)।
- कैप्चा कोड: दिया गया कैप्चा कोड भरें और ‘Proceed’ पर क्लिक करें।
- स्टेटस देखें: स्क्रीन पर आपका रिफंड स्टेटस दिखाई देगा, जिसमें Reference Number, Status, और Refund Mode (जैसे ECS) की जानकारी होगी।
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ITR रिफंड कब आता है? (Expected ITR Refund Timeline)
साधारण तौर पर, ITR का सफलतापूर्वक वेरिफिकेशन (e-Verification) होने के बाद रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
| प्रक्रिया का चरण | अपेक्षित समय-सीमा |
| ITR ई-वेरिफिकेशन | तुरंत (अगर ऑनलाइन किया गया) |
| ITR प्रोसेसिंग (CPC द्वारा) | 20 से 45 दिन (वेरिफिकेशन के बाद) |
| रिफंड जारी करना | ITR प्रोसेसिंग के 7 से 21 दिन बाद |
जल्दी रिफंड पाने के लिए, ITR फाइल करने के 48 घंटे के भीतर उसका ई-वेरिफिकेशन (e-Verification) ज़रूर करें।
रिफंड अटकने या देरी होने के 4 प्रमुख कारण
अगर आपका रिफंड स्टेटस ‘Pending’ या ‘Failed’ दिखा रहा है, तो इसके पीछे ये कारण हो सकते हैं:
1. बैंक खाते का प्री-वैलिडेशन न होना
रिफंड केवल उस बैंक खाते में जमा किया जा सकता है, जो इनकम टैक्स पोर्टल पर प्री-वैलिडेट (Pre-Validated) हो। यदि आपका खाता वैलिडेट नहीं है या बंद हो चुका है, तो रिफंड विफल हो जाएगा।
2. डिमांड नोटिस बाकी होना
यदि पिछले किसी असेसमेंट ईयर का टैक्स डिमांड (Tax Demand) बाकी है, तो विभाग आपके रिफंड को उस डिमांड के एडजस्टमेंट (Adjustment) के लिए रोक सकता है।
3. ITR की त्रुटियाँ
आपके द्वारा भरी गई जानकारी (जैसे: TDS डिटेल्स, इनकम) और विभाग के डेटा में विसंगति (Discrepancy) होने पर, आपका ITR प्रोसेसिंग के लिए रुक जाता है।
4. ई-वेरिफिकेशन में देरी
ITR फाइलिंग के बाद ई-वेरिफिकेशन न करने या उसमें देरी करने से पूरी प्रक्रिया रुक जाती है।
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ITR Refund Status: प्रमुख शब्दावली का अर्थ
| स्टेटस | मतलब क्या है? |
| Submitted and e-Verified | आपने फॉर्म जमा कर दिया है और सफलतापूर्वक वेरिफाई भी हो गया है। |
| Processing | इनकम टैक्स विभाग आपके रिटर्न की जाँच कर रहा है। |
| Processed | आपकी ITR की गणना पूरी हो गई है और रिफंड की राशि तय हो गई है। |
| Refund Paid/Sent to Bank | रिफंड NSDL के माध्यम से आपके बैंक को भेज दिया गया है। |
| Refund Failed | आपका रिफंड बैंक खाते की समस्या के कारण जमा नहीं हो पाया है (खाता डिटेल्स या वैलिडेट न होने के कारण)। |
अगर आपका स्टेटस ‘Refund Failed’ दिखता है, तो तुरंत अपने बैंक खाते की डिटेल्स को अपडेट करें और उसे प्री-वैलिडेट करें।