मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (MukhyaMantri Kanya Sumangala Yojana – MKSY) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में लड़कियों के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना, कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, लिंगानुपात (Sex Ratio) में सुधार लाना और बालिकाओं को शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इस योजना को 1 अप्रैल 2019 को लागू किया गया था। यह एक ‘शर्त आधारित नकद हस्तांतरण’ (Conditional Cash Transfer) योजना है, जिसके तहत बालिका के जन्म से लेकर उसकी स्नातक (Graduation) की पढ़ाई तक विभिन्न चरणों में ₹25,000 (पूर्व में ₹15,000) की कुल वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी बालिका के परिवार के बैंक खाते में जमा की जाती है, ताकि बालिका को सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ उसके विकास को सुनिश्चित किया जा सके।
यह योजना न केवल बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करती है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर उनकी शिक्षा और विवाह के खर्चों का बोझ भी कम करती है, जिससे वे अपनी बेटियों को बिना किसी चिंता के पढ़ा सकें।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के मुख्य उद्देश्य (Key Objectives of MKSY)
कन्या सुमंगला योजना केवल वित्तीय सहायता प्रदान करने से कहीं अधिक है। इसके कई महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य हैं:
- कन्या भ्रूण हत्या पर रोक: समाज में लड़कियों के महत्व को बढ़ाकर कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों को समाप्त करना।
- लिंगानुपात में सुधार: बालिकाओं के जन्म और उत्तरजीविता (Survival) को बढ़ावा देकर राज्य में लिंगानुपात को संतुलित करना।
- शिक्षा को प्रोत्साहन: लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातक स्तर तक सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक सहायता देना, जिससे स्कूल छोड़ने की दर (Dropout Rate) कम हो।
- बाल विवाह की रोकथाम: लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करके बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को रोकना।
- सशक्तिकरण: बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में परिवार को वित्तीय मदद प्रदान करना।
- सकारात्मक सोच का विकास: समाज में लड़कियों के प्रति नकारात्मक सोच को खत्म करके उनके लिए एक सकारात्मक और सुरक्षित माहौल बनाना।
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कन्या सुमंगला योजना के तहत मिलने वाले लाभ और किस्तें (MKSY Benefits and Instalments – ₹25,000)
उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 से योजना के तहत दी जाने वाली कुल राशि को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया है। यह राशि बालिका के जीवन के छह महत्वपूर्ण चरणों में सीधे उसके/उसके माता-पिता/अभिभावक के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।
| श्रेणी (Stage) | चरण (Milestone) | लाभ की राशि (₹) |
| प्रथम श्रेणी | बालिका के जन्म पर (जन्म 01.04.2019 या उसके बाद) | ₹5,000 (पहले ₹2,000) |
| द्वितीय श्रेणी | एक वर्ष के भीतर पूर्ण टीकाकरण पर | ₹2,000 (पहले ₹1,000) |
| तृतीय श्रेणी | कक्षा 1 में प्रवेश पर (चालू शैक्षणिक सत्र) | ₹3,000 (पहले ₹2,000) |
| चतुर्थ श्रेणी | कक्षा 6 में प्रवेश पर (चालू शैक्षणिक सत्र) | ₹3,000 (पहले ₹2,000) |
| पंचम श्रेणी | कक्षा 9 में प्रवेश पर (चालू शैक्षणिक सत्र) | ₹5,000 (पहले ₹3,000) |
| षष्ठम् श्रेणी | 10वीं/12वीं उत्तीर्ण कर स्नातक डिग्री या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश पर | ₹7,000 (पहले ₹5,000) |
| कुल राशि | ₹25,000 |
यह चरणबद्ध भुगतान परिवार को बालिका की शिक्षा और स्वास्थ्य पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की पात्रता मानदंड (MKSY Eligibility Criteria)
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक और बालिका को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- निवास: लाभार्थी बालिका का परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसके लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली या टेलीफोन बिल में से कोई भी एक दस्तावेज़ निवास प्रमाण के रूप में मान्य होगा।
- पारिवारिक आय सीमा: लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से ₹3,00,000 (तीन लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बच्चियों की संख्या: एक परिवार की अधिकतम दो बच्चियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है।
- बच्चों की कुल संख्या: परिवार में अधिकतम दो बच्चे होने चाहिए।
- जुड़वां बच्चे होने पर विशेष प्रावधान:
- यदि किसी महिला को दूसरे प्रसव से जुड़वां बच्चियां होती हैं, तो तीसरी संतान (जुड़वां बच्चियों में से एक) को भी लाभ मिल सकता है।
- यदि पहले प्रसव से एक बालिका है और दूसरे प्रसव से दो जुड़वां बालिकायें होती हैं, तो इस स्थिति में तीनों बालिकायें योजना के लिए पात्र होंगी।
- गोद ली गई बालिका: यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया है, तो जैविक संतानों और गोद ली गई संतानों को मिलाकर परिवार की अधिकतम दो बालिकायें योजना की लाभार्थी होंगी।
कन्या सुमंगला योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required for Kanya Sumangala Yojana)
आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र (प्रथम श्रेणी के लिए अनिवार्य)।
- आधार कार्ड (बालिका, माता और पिता/अभिभावक का)।
- निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार, बिजली बिल)।
- आय प्रमाण पत्र (परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम दर्शाने वाला स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्र)।
- बैंक पासबुक की प्रति (माता/पिता/अभिभावक या वयस्क बालिका का)।
- नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फोटो (बालिका की और बालिका के साथ आवेदक की संयुक्त फोटो)।
- टीकाकरण कार्ड (द्वितीय श्रेणी के लिए)।
- शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप पर)।
- स्कूल में प्रवेश प्रमाण पत्र (कक्षा 1, 6 और 9 में प्रवेश के लिए)।
- कक्षा 10वीं/12वीं की मार्कशीट (स्नातक या डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए)।
- संस्थान की आईडी और स्नातक/डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश शुल्क की रसीद (षष्ठम् श्रेणी के लिए)।
- दत्तक ग्रहण प्रमाण पत्र (यदि बालिका को गोद लिया गया हो)।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन कैसे करें? (How to Apply for MKSY Online?)
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और मुख्यतः ऑनलाइन है।
1. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Online Application Process)
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, उत्तर प्रदेश सरकार के महिला कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जाएं।
- नागरिक सेवा पोर्टल पर जाएं: होम पेज पर “नागरिक सेवा पोर्टल (Citizen Service Portal)” या “Apply Here” विकल्प पर क्लिक करें।
- नियम और शर्तें स्वीकार करें: योजना के नियम और शर्तें (Terms and Conditions) ध्यान से पढ़ें और “मैं सहमत हूँ (I Agree)” पर क्लिक करके आगे बढ़ें।
- पंजीकरण (Registration) करें: आवश्यक विवरण जैसे आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, संबंध (पिता/माता/अभिभावक), जिला आदि भरकर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
- OTP सत्यापन: आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी (OTP) दर्ज करके सत्यापन (Verification) करें। इसके बाद आपको एक यूजर आईडी (User ID) और पासवर्ड प्राप्त होगा।
- लॉगिन करें: प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करें।
- आवेदन फॉर्म भरें: लॉगिन करने के बाद, बालिका का पंजीकरण फॉर्म खोलें और सभी आवश्यक व्यक्तिगत, पारिवारिक और शैक्षणिक विवरण सावधानीपूर्वक भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: चरण के अनुसार मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को स्कैन करके सही प्रारूप (Format) और आकार (Size) में अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें: सभी जानकारी की दोबारा जांच करने के बाद “जमा करें (Submit)” बटन पर क्लिक करें। आपको अपने आवेदन की रसीद/संख्या प्राप्त होगी।
- सत्यापन और लाभ: आवेदन जमा होने के बाद, संबंधित अधिकारी द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन सफल होने पर, योजना की राशि सीधे बालिका के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
2. ऑफलाइन आवेदन (Offline Application)
जो लोग ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं, वे खंड विकास अधिकारी (BDO), उप जिलाधिकारी (SDM), प्रोबेशन अधिकारी, या जिला अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करके ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और उसे भरकर जमा कर सकते हैं।
निष्कर्ष (Conclusion)
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है जो बालिका के जीवन चक्र के हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर आर्थिक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। ₹25,000 की वित्तीय सहायता देकर यह योजना न केवल लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि समाज में उनके सम्मान और मूल्य को भी बढ़ाती है।
यह योजना ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ के नारे को साकार करते हुए, एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में एक सशक्त कदम है जहाँ लड़कियों को भी लड़कों के समान अवसर प्राप्त हों। इस योजना का लाभ उठाकर प्रत्येक पात्र परिवार अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य की नींव रख सकता है।
महत्वपूर्ण लिंक्स और संपर्क जानकारी (Important Links)
- आधिकारिक वेबसाइट: mksy.up.gov.in
- हेल्पलाइन नंबर: 18008330100 और 18001800300